नियमावली में लिखा था कि जब तक प्रमाण पत्र का जाँच नहीं हो जाता तब तक मानदेय वृधी नहीं हो सकता है इस लिए फिलहाल मानदेय रोक दिया गया है लेकिन शिक्षा सचिव को ये क्यो नही दिखता है कि नियमावली epf ,ctet, 4% वार्षिक वृधी सेवा पुस्तिका जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओ का भी जिक्र है